फॉर्म-क
सेवा में,
केंद्रीय लोक सुचना
पदाधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई
दिल्ली, भारत
दिनांक:-21 मार्च 2015
विषय:-सुचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अनतर्गत सुचना मांगने के सम्बन्ध में ।
महाशय,
मैंने केंद्र सरकार के
मंत्रालयों और विभागों से निम्नलिखित गंभीर शिकायतें ऑन-रिकॉर्ड दर्ज करवाई जिसके
जवाब में सभी मत्रालयों और विभागों ने मेरी शिकायत को ये कहकर फेंक दिया की ये
मामले राज्य सरकार के अधीन है ;
1.
उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का उलंघन करते हुए जिसमें कहा
गया है की क्लास वन में बच्चों के नामांकन के लिए बच्चों और पेरेंट्स का टेस्ट
नहीं लिया जाना है लेकिन पटना स्तिथ संत माइकेल हाई स्कूल ने न केवल टेस्ट लेने की
घोषणा की बल्कि इस घोषणा को अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जब मैंने इसकी
शिकायत केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास और सीबीएसई से की तो दोनों ने मामले को
राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का बताते हुए पलड़ा झाड़ लिया ।
2.
उच्चतम न्यायलय के उस आदेश में जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि
रात्रि 10 से सुबह 6 बजे बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना है और दिन में
लाउडस्पीकर का प्रयोग सिमित रूप से होना हैं लेकिन गृह मंत्रालय से मेरी इस शिकायत
के बाद कि कोतवाली थाने के साथ अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग दिन-रात तेज़
आवाज में हो रहा है तो गृह मंत्रालय ने मुझसे कहा की ये मामला राज्य सरकार से
सम्बंधित है और केंद्र सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है ।
3.
प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अहवान के बाद हमने अपने
जमीन पर उद्योग लगाने में बाधक अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी शिकायत प्रधानमंत्री,
केन्द्रीय उद्योग मंत्री व अन्य से की तो सभी ने एक सुर में इस मामले को राज्य
सरकार का बताते हुए पलड़ा झाड़ लिया और समस्या जस की तस बनी हुयी है और मेक इन
इंडिया की पोल खुली हुयी है ।
उपर्युक्त सभी मामले देश
में विशेष कर राज्य में शिक्षा अधिकार, कानूनी अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक
अधिकारों से जुड़े हुए हैं जिसमें केंद्र सरकार की मत्रलायें और विभागों ने यह कहते
हुए पलड़ा झाड़ लिया कि सभी मामले राज्य सरकार सम्बद्ध और अधीन है ।
अतः मुझे इस बात की सुचना
उपलब्ध कराई जाए कि बिहार में दसवीं की परीक्षा में कदाचार केन्द्रीय मंत्रालयों
के अनुसार किस प्रकार शिक्षा अधिकार, कानूनी अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक
अधिकारों से महवपूर्ण और गंभीर है और केंद्र सरकार द्वारा किस हैसियत या अधिकार से
राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कदाचार की आधी-अधूरी
रिपोर्ट पर जवाब तलब (अखबार की कटिंग संलग्न) किया गया है । क्या ऐसा राज्य सरकार
को अपमानित करने या निचा दिखने के उद्धेश्य से किया गया है ।
मैं आरटीआई शुल्क का भुगतान
करता हूँ ।
आपका विश्वासी
ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा
पत्रकार (दैनिक हिंदी
अखबार)
सचीव (जर्नलिस्ट्स यूनियन
ऑफ बिहार)
सलाहकार (ऑन लाइन
मल्टी-कंप्लेंट)
कार्यकर्ता (बिहार राज्य
सुचना का अधिकार का मंच)
कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार
संरक्षण प्रतिष्ठान)
समाज सुधारक
पता:-पत्रकार सदन, पहलवान
घाट, थाना-बुद्धा कॉलोनी,
पटना-800001 बिहार (भारत)
आधार संख्या:- 338811430082
RTI India
Online 21-3-15 Number- PMOIN/R/2015/60712
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